NPS निकासी
सम्पूर्ण प्रक्रिया
हरियाणा राज्य कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी की चरण-दर-चरण पूर्ण मार्गदर्शिका
निकासी के चरण
NPS निकासी की पात्रता जांचें
सबसे पहले यह निर्धारित करें कि आप किस श्रेणी में आते हैं। हरियाणा कर्मचारियों के लिए NPS निकासी तीन स्थितियों में होती है — सेवानिवृत्ति (60 वर्ष), स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS), या सेवाकाल के दौरान मृत्यु।
PRAN नंबर और खाता विवरण तैयार करें
अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) नोट करें। यदि PRAN कार्ड खो गया है तो NPS Trust की वेबसाइट या DDO (Drawing & Disbursing Officer) से पुनः प्राप्त करें।
आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें
निकासी फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:
- PRAN कार्ड की फोटोकॉपी
- आधार कार्ड (Aadhaar)
- पैन कार्ड (PAN)
- सेवानिवृत्ति आदेश / अंतिम नियुक्ति पत्र
- बैंक खाता पासबुक / रद्द चेक (Cancelled Cheque)
- पासपोर्ट साइज फोटो (2 copies)
- सेवा पुस्तिका (Service Book)
निकासी फॉर्म भरें
CRA (Central Recordkeeping Agency - NSDL/KFintech) की वेबसाइट से निकासी फॉर्म डाउनलोड करें। हरियाणा सरकारी कर्मचारी Form 301 (Superannuation) या स्थिति अनुसार सही फॉर्म चुनें। फॉर्म में — PRAN, बैंक विवरण, नामांकित व्यक्ति की जानकारी, और वार्षिकी (Annuity) चुनाव भरें।
DDO (आहरण एवं वितरण अधिकारी) से अनुमोदन
भरे हुए फॉर्म और सभी दस्तावेज़ अपने DDO को जमा करें। DDO आपके विवरण की जांच करेंगे, सेवा अभिलेखों से मिलान करेंगे और फॉर्म पर प्रमाणीकरण (Attestation) एवं हस्ताक्षर करेंगे। यह चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
ट्रेजरी ऑफिस / PAO में फॉर्म जमा करें
DDO अनुमोदित फॉर्म जिला ट्रेजरी (District Treasury) या Pay & Accounts Office (PAO) में जमा किया जाएगा। यहाँ NPS खाते की अंतिम गणना (Final Settlement Calculation) की जाती है और सभी बकाया योगदानों का मिलान होता है।
CRA पोर्टल पर अनुरोध प्रस्तुत करें
PAO/ट्रेजरी अधिकारी CRA पोर्टल (cra-nsdl.com) पर लॉगिन करके आपके निकासी अनुरोध को ऑनलाइन प्रस्तुत करते हैं। इस चरण में आपका आधार e-KYC सत्यापन भी हो सकता है। आपको SMS/Email पर OTP आएगा।
Annuity Service Provider (ASP) का चुनाव करें
NPS नियमों के अनुसार कम से कम 40% राशि से वार्षिकी (Annuity/Pension) खरीदनी अनिवार्य है। PFRDA द्वारा अनुमोदित ASP जैसे LIC, SBI Life, HDFC Life, ICICI Prudential में से किसी एक का और वार्षिकी प्रकार (Life Annuity, Joint Life, etc.) का चुनाव करें।
NPS Trust द्वारा दावे की समीक्षा
सभी दस्तावेज़ और ऑनलाइन अनुरोध प्राप्त होने के बाद NPS Trust आपके दावे की समीक्षा करता है। किसी त्रुटि या कमी के मामले में CRA आपके DDO/PAO को सूचित करेगा। इस चरण में 7-15 कार्य दिवस लग सकते हैं।
एकमुश्त राशि बैंक खाते में प्राप्त करें
अनुमोदन के बाद 60% एकमुश्त राशि (Lump Sum) सीधे आपके पंजीकृत बैंक खाते में NEFT/RTGS द्वारा जमा की जाती है। शेष 40% ASP को भेजी जाती है जो आपकी मासिक पेंशन का स्रोत बनती है।
वार्षिकी कंपनी से पेंशन प्रक्रिया
चुनी गई ASP (जैसे LIC) आपसे संपर्क करेगी और वार्षिकी पॉलिसी जारी करेगी। इसके बाद चुने गए विकल्प के अनुसार मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक पेंशन आपके बैंक खाते में आनी शुरू हो जाएगी। पॉलिसी दस्तावेज़ संभाल कर रखें।
निकासी प्रक्रिया पूर्ण — रसीदें सुरक्षित रखें
CRA पोर्टल से अंतिम निकासी की पावती (Acknowledgment) डाउनलोड करें। NPS खाता स्वतः बंद हो जाता है। PRAN Card, पेंशन पॉलिसी, बैंक क्रेडिट SMS और सभी दस्तावेज़ भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
⚠️ समय से पहले निकासी (Early Exit) के नियम
यदि कर्मचारी की सेवा 10 वर्ष से कम है — तो केवल 20% एकमुश्त निकाल सकते हैं और 80% से अनिवार्य Annuity लेनी होगी। यदि सेवाकाल में मृत्यु होती है — तो नामांकित व्यक्ति को 100% राशि एकमुश्त मिल सकती है। सभी नियम PFRDA के अनुसार समय-समय पर बदल सकते हैं।